बजट सत्र बुलाने से राज्यपाल के इनकार के खिलाफ पंजाब सरकार पहुंची सुप्रीम कोर्ट

 

बजट सत्र बुलाने से राज्यपाल के इनकार के खिलाफ पंजाब सरकार पहुंची सुप्रीम कोर्ट


पंजाब सरकार ने 3 मार्च को निर्धारित बजट सत्र बुलाने की अनुमति देने से राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित के इनकार को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।



राज्य सरकार ने आज सुबह अतिरिक्त महाधिवक्ता शादान फरासत के माध्यम से भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत एक रिट याचिका दायर की है। पंजाब के राज्यपाल के प्रधान सचिव को पहले प्रतिवादी के रूप में रखा गया है। 


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यह तर्क दिया जाता है कि संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार, सरकार द्वारा दी जाने वाली सहायता और सलाह के अनुसार राज्यपाल को विधानसभा को बुलाना पड़ता है।


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पिछले हफ्ते, राज्यपाल ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर कहा था कि वह मुख्यमंत्री द्वारा राज्यपाल के खिलाफ किए गए कुछ ट्वीट्स और बयानों पर कानूनी सलाह लेने के बाद ही बजट सत्र की अनुमति देने का फैसला करेंगे, जो "बेहद अपमानजनक और स्पष्ट रूप से असंवैधानिक" था। आप सरकार और राज्यपाल के बीच चल रहे गतिरोध की पृष्ठभूमि में आया है।


Punjab Govt Moves Supreme Court Against Governor Refusing To Summon Budget Session

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