सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को 5 मार्च, 2022 को होने वाली नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट (NEET) पोस्ट ग्रेजुएट परीक्षा को स्थगित करने की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया।
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जस्टिस एस रवींद्र भट और दीपांकर दत्ता की पीठ ने 17 डॉक्टरों की याचिका पर सुनवाई के बाद कहा कि “हम उन परिस्थितियों में सबसे अच्छा करेंगे जो कुछ भी नहीं कह रहे हैं। चीजें जैसी हैं वैसी ही रहने दें. यह बहुत कठिन फैसला है "
#BREAKING Supreme Court dismisses petitions seeking to postpone NEET PG 2023 exam scheduled on March 5.
— Live Law (@LiveLawIndia) February 27, 2023
Court refuses to entertain the petitions seeking postponement.#SupremeCourtOfIndia #SupremeCourt #NEETPG2023
याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया था कि राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड (एनबीई) ने राज्य चिकित्सा निकायों से पहले से परामर्श किए बिना पात्रता मानदंड में दो बार संशोधन किया था, जिसके कारण उम्मीदवारों को अपनी इंटर्नशिप पूरी होने के बाद तैयारी के लिए पर्याप्त समय नहीं मिला।
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केंद्र की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने कहा कि 2,09,029 उम्मीदवारों ने परीक्षा के लिए आवेदन किया है और उनमें से अधिकांश ने अपनी यात्रा की व्यवस्था पहले ही कर ली होगी। उनके प्रवेश पत्र सोमवार (27 फरवरी) को जारी किए जाने हैं, उन्होंने कहा कि इस स्तर पर कोई भी स्थगन उनके लिए अवांछित असुविधा लाएगा।
उन्होंने यह भी बताया कि याचिकाकर्ताओं में से 10 ने पिछले साल या उससे भी पहले अपनी इंटर्नशिप पूरी कर ली थी और इसलिए यह दावा नहीं कर सकते कि उनके पास तैयारी के लिए कम समय था।
एएसजी ने कहा कि 2023-24 सत्र के लिए काउंसलिंग 15 जुलाई, 2023 से शुरू होगी और इसलिए, भाग लेने वाले लगभग 98 प्रतिशत डॉक्टर एनईईटी पीजी (2023-24) के लिए काउंसलिंग शुरू होने तक अपनी इंटर्नशिप पूरी कर लेंगे।
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याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन ने हालांकि कहा कि तार्किक रूप से इसका कोई मतलब नहीं है कि वे 11 अगस्त के बाद एनईईटी पीजी खत्म करने वालों की काउंसलिंग करने जा रहे हैं।
लेकिन अदालत ने बताया कि केंद्र ने कहा था कि जो लोग 15 जुलाई के बाद अपनी इंटर्नशिप पूरी करते हैं और काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लेने के पात्र हैं, उन्हें काउंसलिंग में भाग लेने के लिए अनंतिम रूप से अनुमति दी जाएगी और केस-टू-केस आधार पर निपटा जाएगा।
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न्यायमूर्ति भट ने कहा, "बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे समूह हैं जिनके साथ संघर्ष करना है। आप इसे एक नजरिए से देखते हैं, आपने इसे बनाया नहीं है। इस दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जो किसी को दोबारा कोशिश करने से रोक सके… वे कितने भी प्रयास कर लें… इसी तरह दूसरी तरफ भी ऐसे लोग हैं जो इंतज़ार कर रहे हैं… उन्होंने भी तैयारी की होगी…”
वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तन्खा ने कहा कि तथ्य यह है कि “हर उम्मीदवार जो पहले दूसरे तीसरे आदि को पूरा करता है, उसके लिए विषय और कॉलेज बहुत महत्वपूर्ण है। यही उनका जीवन है…” उन्होंने कहा कि “नीट के कारण स्थिति गंभीर हो गई थी। हर राज्य की अपनी परीक्षा होती थी (NEET से पहले)। आज यह भारत में सभी के लिए एक तारीख है।
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