नई दिल्ली : अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने फरवरी में आयोजित एक पैनल चर्चा में टिप्पणी के लिए अभिनेत्री स्वरा भास्कर के खिलाफ अदालत की आपराधिक अवमानना का मामला चलाने की याचिका पर सहमति से इनकार कर दिया है।
AG वेणुगोपाल ने याचिकाकर्ता को लिखे पत्र में कहा है कि यह ट्वीट सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का हवाला देते हुए "तथ्यात्मक" प्रतीत होता है और "संस्था पर हमला नहीं है।"
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AG K K Venugopal refuses consent for initiating contempt of court case against actor Swara Bhaskar for alleged derogatory remarks against SC— Press Trust of India (@PTI_News) August 23, 2020
इस मामले को लेकर याचिकाकर्ताओं ने अब अनुमति के लिए सॉलिसिटर-जनरल तुषार मेहता के दफ्तर में अर्जी दीया है।
दरअसल स्वरा भास्कर ने एक पैनल परिचर्चा में सुप्रीम कोर्ट के अयोध्या फैसले पर टिप्पणी की थी जिसके खिलाफ ये अर्जी लगाई गई है।
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